Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
इस संबंध में रांची सीओ अशोक भगत द्वारा डेली मार्केट थाना में कांड संख्या 17/2022 दर्ज करवाया गया है।
रांची। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (10) ने बुधवार को रांची मेन रोड हिंसा मामले में 11 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। इसके बाद अब कोर्ट ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करेगा।
कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया है, इनमें मो. अफसर, मो. शाहबाज, मो. उस्मान, तबारक कुरैशी, अफसर, अरमान हुसैन, मो. रमजान, मो. अमजद, मो. माज, मो. सरफराज और मो. इरफान के नाम शामिल हैं। सभी आरोपितों के खिलाफ 147, 148, 149, 120(B), 295(A), 153(AA), 153(A), 341, 332, 333, 353, 307, 379, 511, 324, 325, 326 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 समेत प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रायल चलेगा। इस संबंध में रांची सीओ अशोक भगत द्वारा डेली मार्केट थाना में कांड संख्या 17/2022 दर्ज करवाया गया है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता नूपुर शर्मा के दिए गए बयान के विरोध में 10 जून, 2022 को जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड में जमकर हिंसा हुई थी। इसमें आरोपितों के भड़काने पर भीड़ ने मंदिर पर पथराव किया था, जिसे रोकने गई पुलिस पर हमला किया गया। इसमें रांची के तत्कालीन एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में दो की मौत भी हुई थी। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है।